नई दिल्ली: NEET UG 2024 परीक्षा में सम्मिलित हुए 23 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं के लिए आज यानी सोमवार, 23 जुलाई का दिन महत्वपूर्ण हो सकता है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा – यूजी (NEET UG) 2024 परीक्षा के 5 मई के आयोजन तथा 4 जून को घोषित नतीजों को रद्द करके फिर से आयोजन की मांग वाली उच्चतम न्यायालय में दायर 40 से अधिक याचिकाओं सुनवाई शुरू हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों – मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खण्डपीठ इन सभी मामलों पर एकसाथ सुनवाई (SC on NEET UG 2024) कर रही है।
- SC on NEET UG 2024: सुनवाई की मुख्य बातें:-
CJI ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे साबित करें कि पेपर लीक की घटना व्यापक स्तर पर हुई।
पेपर लीक को लेकर जमकर हुई बहस के दौरान सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल ने खण्डपीठ से अपील की बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की पूरी रिपोर्ट पढ़ी जाए।
याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलील दी गई कि बिहार पुलिस की जांच के मुताबिक पेपर लीक की घटना 3 मई से पहले हुई, जो कि केंद्र सरकार के दावे के विपरीत है।
याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि NTA ने खण्डपीठ के आदेश के मुताबिक पोर्टल पर परिणाम प्रकाशित तो किया लेकिन इसमें AIR और एग्जाम सेंटर के सीरियल नंबर नहीं हैं। - SC on NEET UG 2024: 18 जुलाई को हुई थी पिछली सुनवाई मेडिकल, डेंटल, आयुष और नर्सिंग स्नातक प्रवेश परीक्षा NEET UG 2024 के पेपर लीक और नतीजों को लेकर उठे सवालों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर पिछली सुनवाई 18 जुलाई को हुई थी, जिसके दौरान CJI ने NTA को आदेश दिया था कि परीक्षा का पूरा रिजल्ट शनिवार, 20 जुलाई की दोपहर 12 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करें। इस आदेश के अनुपालन में एजेंसी ने परिणाम जारी कर दिया था।
- SC on NEET UG 2024: 11 जुलाई को भी हुई थी सुनवाई
वहीं, इससे पहले इन मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा 11 जुलाई को भी सुनवाई की गई थी, जिसके दौरान मुख्य नायाधीश ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के साथ-साथ सरकार द्वारा पेपर लीक और अनियमितताओं पर सबमिट की गई रिपोर्टों पर याचिकाकर्ताओं को अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं देने को कहा था और अगली सुनवाई 18 जुलाई को किए जाने के निर्देश दिए थे।