नई दिल्ली: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुरेश करमशी नखुआ द्वारा दायर मानहानि के मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी को समन जारी किया है। राठी ने कथित तौर पर उन्हें हिंसक और अपमानजनक ट्रोल कहा था। साकेत कोर्ट के जिला न्यायाधीश गुंजन गुप्ता ने 19 जुलाई को यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी।
नई दिल्ली दिल्ली की साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी (Dhruv Rathee) को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुरेश करमशी नखुआ द्वारा दायर मानहानि के मामले में समन जारी किया है।
आरोप है कि राठी ने कथित तौर पर उन्हें “हिंसक और अपमानजनक” ट्रोल कहा था। साकेत कोर्ट के जिला न्यायाधीश गुंजन गुप्ता ने 19 जुलाई को यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने अंतरिम राहत के लिए नखुआ की याचिका पर राठी को नोटिस भी जारी किया। इस मामले में अगली सुनवाई छह अगस्त को होगी।