दिल्ली: भारत में कई वाहन मालिकों को ट्रैफिक चालान मिलना एक आम परेशानी है। ट्रैफिक चालान कभी-कभी सही कारणों से मिलती है। तो कभी यह बिना किसी जानबूझकर की गई गलती के लिए होती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपको ट्रैफिक पुलिस द्वारा अनावश्यक रूप से जुर्माना लगाया गया है? ऐसे मामले में एक समाधान है, जो आपको भारी जुर्माना राशि देने से बचा सकता है।
लोक अदालत भारत में वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों में से एक है। जो एक ऐसा मंच है जहां अदालत में लंबित या पूर्व-मुकदमे के चरण में विवादों और मामलों का निपटारा किया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने 2024 के लिए लोक अदालत की तारीखों का एलान किया है।
14 सितंबर को तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होने वाली है। यहां ट्रैफिक चालान से जुड़े मुद्दे को हल करने के लिए आप अदालत से कैसे संपर्क कर सकते हैं, इस बारे में हम आपको में यहां डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।