कोर्ट ने संजय सिंह को बेल देते समय कहा है कि वह जब भी NCR से बाहर जाएंगे तो पहले ED को इसकी सूचना देंगे और वह ED को अपना वो फोन नंबर भी देंगे जो हमेशा उपलब्ध रहेगा.
नई दिल्ली:
दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को कोर्ट से जमानत मिल गई है. कोर्ट ने संजय सिंह को कुछ शर्तों के आधार पर जमानत दी है. इन शर्तों में मुख्य रूप से शामिल हैं, पासपोर्ट सरेंडर करना और ईडी को कहीं जाने से पहले अपना शेड्यूल बताना. कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा है कि संजय सिंह को अपना पासवर्ड सरेंडर करना होगा. साथ ही अगर संजय सिंह NCR से बाहर जाएंगे तो उन्हें पहले ED को अपना शेड्यूल बताना होगा.
इस दौरान वह ED को अपना फोन नंबर बताएंगे जो लगातार उपलब्ध रहेगा. जितने दिन संजय सिंह जमानत पर बाहर रहेंगे उतने दिन वह शराब नीति मामले को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. कोर्ट में संजय सिंह की पत्नी के द्वारा दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर बेल बॉन्ड भरा गया है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय कहा था कि ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्तें तय करेगा. इस जमानत को मिसाल नहीं माना जाएगा. ईडी ने भी जमानत का विरोध नहीं किया और कहा था कि उन्हें जमानत दी जा सकती है. अब संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियां कर सकेंगे. पिछली सुनवाई में संजय सिंह के लिए पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुख्य गवाह दिनेश अरोड़ा ने पहले अपने 9 बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया था. संजय सिंह को डेढ़ साल बाद गिरफ्तार किया गया था.