नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत मंगलवार को 20 मई तक बढ़ा दी है। इस बीच अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने कहा कि अगर अंतरिम राहत दी गई तो केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे।
आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खत्म होती नहीं दिख रही हैं।
ताजा मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज मंगलवार को शराब नीति से जुड़े ईडी मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है।
21 मार्च को हुई थी गिरफ्तार
मालूम हो कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया था और केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर उससे (ईडी) जवाब मांगा था।
इससे पहले 9 अप्रैल को, दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कुछ अवैध नहीं था और बार-बार समन जारी करने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास यही विकल्प बचा था।
इससे पहले आज, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से उसकी जांच में देरी पर सवाल उठाया और एजेंसी से आप नेता की गिरफ्तारी से पहले मामले की फाइलें पेश करने को कहा। पीठ ने ईडी से दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो इस मामले में आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी से पहले और बाद की केस फाइलें पेश करने को कहा है।